निर्वाचन स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा चुस्त-दुरूस्त व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। शपथ ग्रहण एवं तत्पश्चात मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद का निर्वाचन एवं शपथ ग्रहण किए जाने के दिन पुरे नगर पंचायत क्षेत्र एवं अनुमंडल मुख्यालय परिसर में धारा 144 दंप्रसं. के तहत अनुमंडल दंडाधिकारी, नवगछिया द्वारा निषेधाज्ञा लागू का आदेश जारी किया गया है।
शव यात्रा या कोई धार्मिक अथवा आध्यात्मिक आयोजन जो गैर राजनीतिक हो वह निषेधाज्ञा से मुक्त रहेगा। कोई भी व्यक्ति लाठी अथवा अस्त्र-शस्त्र लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं चलेंगे। नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ ग्रहण एवं तत्पश्चात मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद का निर्वाचन तथा शपथ ग्रहण अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित रहेगा। निषेधाज्ञा निर्वाचित पार्षदों को शपथ ग्रहण एवं तत्पश्चात मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद का निर्वाचन तथा शपथ ग्रहण अवधि समाप्ति के पश्चात भी लागू रहेगा। निर्वाचन एवं शपथ ग्रहण के पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के आदेशानुसार विजय जुलूस (प्रदर्शन) निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान भी किया गया है। इसके अतिरिक्त इस चुनाव को लेकर पुरे नगर पंचायत क्षेत्र में पुलिस गस्त बढ़ाने का निर्देश भी दिया जा चुका है।