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पूर्व विधायक रणवीर यादव को उम्रकैद की सजा

खगडिया : पूर्व विधायक रणवीर यादव को मुंगेर के एडीजे प्रथम पीसी चौधरी ने मंगलवार को चचेरे भाई के हत्या के मामले में
उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.
इस फैसले के बाद पूर्व विधायक की पत्नी सह राजद नेत्री कृष्णा कुमारी यादव ने कहा है कि “केस में कुछ भी नहीं था और हमें विश्वास था कि पूर्व विधायक रिहा होगें, लेकिन कोर्ट ने अपना फेस बनाने के लिए हमारा राजनीतिक फेस खराब किया है. साथ ही उन्होंने कहा कि हम आगे हाई कोर्ट में जायेंगे और हमें न्याय मिलेगा. उल्लेखनीय है कि पूर्व विधायक की एक पत्नी जदयू की विधायक हैं.
गौरतलब है कि बीते माह के 24 तारीख को मुंगेर के एडीजे प्रथम ने इस मामले में पूर्व विधायक को दोषी करार दिया था. घटना 6 दिसबंर 1988 के दोपहर की थी. प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व विधायक का बकरा (खस्सी) छत से गिर गया था. इसको लेकर उपजे विवाद में उनपर चचरे भाई सुनील यादव को गोली मारने का आरोप लगा था. गोली लगने के बाद घायल सुनील की मौत इलाज के दौरान घटना के ग्यारह दिनों के बाद हो गई थी. इसके पूर्व घायल सुनील ने पूर्व विधायक के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए फर्द बयान दिया था कि रणवीर ने भाई कैलू यादव के इशारे पर राइफल से गोली चलाई थी. मालूम हो कि इस मामले का एक अन्य अभियुक्त कैलू यादव का वैशाली जिला के पातेपुर थानाक्षेत्र के बाजितपुर गांव में 1993 को हत्या हो कर दी गई थी. कोर्ट द्वारा दोषी करार दिये जाने के बाद पूर्व विधायक को मुंगेर के मंडल कारा में उसी दिन भेज दिया गया था. घटना के समय खगडिया में सत्र न्यायालय नहीं होने की वजह से केस को मुंगेर भेज दिया गया था. बाद के दिनों में यहां सत्र न्यायालय बनने के बाद केस को खगडिया वापस लाया गया था.लेकिन यहां केस को प्रभावित किये जाने के अंदेशों के बीच हाईकोर्ट के आदेश पर पुनः इसे मुंगेर स्थानांतरित कर दिया गया था.