नवगछिया, भागलपुर (नवबिहार न्यूज नेटवर्क) : वर्ष 2009 के संसदीय चुनाव के दौरान आदर्श अाचार संहिता के उल्लंघन में मामले में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन व खरीक प्रखंड के गोटखरीक निवासी भाजपा के तत्कालीन प्रखंड अध्यक्ष अवधेश शर्मा को नवगछिया की अनुमंडलीय न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.
मामला नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी संतोष कुमार गुप्ता की अदालत में चल रहा था. मामले को देख रहे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र नारायण मिश्र ने बताया कि वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान खरीक प्रखंड के यादव टोला स्थित बूथ संख्या 166 एवं 167 के दो सौ मीटर के दायरे में पोस्टर लगाने का आरोप लगाते हुए खरीक थाना में कांड संख्या 54/09 के तहत 16 अप्रैल 2009 को एक मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें भाजपा प्रत्याशी शाहनवाज हुसैन व तत्कालीन पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष अवधेश शर्मा को आरोपित बनाया गया था. सोमवार को भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन व अवधेश शर्मा न्यायालय में उपस्थित हुए. न्यायालय ने साक्ष्य नहीं मिलने के कारण मामले का निष्पादन करते हुए दोनों को बरी कर दिया है.