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अब बैंक नहीं लगा सकेंगे जीरो बेलेंस का जुर्माना - आरबीआई

नई दिल्ली। सेविंग अकाउंट में अब मिनिमम बैलेंस न रखने पर भी बैंक पेनाल्टी नहीं लगा सकेंगे। यानि अब अगर आपके सेविंग अकाउंट में जीरो बैलेंस भी रहेगा तो भी कोई जुर्माना नहीं लगेगा। आरबीआई ने इस बारे में सभी सरकारी और निजी बैंकों को निर्देश जारी किए हैं।

आरबीआई के फैसले के बाद पेनाल्‍टी के चलते बैंक बचत खातों में अब बैलेंस माइनस में नहीं जा पाएगा। इस संबंध में आरबीआई ने बैंकों से कहा कि वे मिनिमम बैलेंस के जीरो हो जाने के बाद नॉन मेंटीनेंस चार्च लगाना बंद करें।

दिलचस्प बात ये है कि पिछले साल से ही यह नियम प्रभावी हो गया था लेकिन कुछ बैंक अभी भी यह चार्ज वसूल रहे थे। आरबीआई के अनुसार, यदि कोई बैंक सेविंग अकाउंट से चार्ज वसूलता है और इससे बैलेंस माइनस में चला जाता है तो ग्राहक इसकी शिकायत कर सकता है।

ज्‍यादातर ऐसे मामले सैलरी अकाउंट से जुड़े हुए हैं। नौकरी देने वाली कंपनी अपना सैलरी अकाउंट खुलाती है लेकिन नौकरी बदलने पर वह बैंक खाता सेविंग अकाउंट में बदल जाता है। इसके बाद बैंक मिनिमम बैलेंस का नियम लगा देते हैं। इसके चलते वे नॉन मेंटीनेंस चार्ज वसूलते हैं, इससे बैलेंस माइनस में चला जाता है।

आरबीआई ने 2014 में इस संबंध में दिशानिर्देश बदले थे। इसके बाद एक अप्रैल 2015 से यह निर्देश लागू हो गए थे। आरबीआई ने बैंकों से कहा था कि वे ग्राहकों की परेशानी का फायदा न उठाएं। बैंक बैलेंस से पैसा काटने से पहले वे ग्राहकों को एडवांस नोटिस दें।