क्या आपको इस बात की जानकारी है कि अगर आपके भाई ने रेलवे का टिकट कटाया हो और वे किसी कारणवश यात्रा करने में असमर्थ हों, तो आप उनकी टिकट पर यात्रा कर सकते हैं और यह कानून सही होगा?
अगर नहीं, तो जानिए, कि रेलवे ने यात्रियों की परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ नियम बनाये हैं, जिसमें एक सुविधा यह है कि कंफर्म रेल टिकट लेने वाला कोई व्यक्ति यदि किसी कारणवश यात्रा नहीं करता है तो उसके खून से संबंध रखने वाला कोई वयस्क व्यक्ति संशोधित टिकट आवंटित करवा सकता है.
इसी तरह निश्चित समय-सीमा के अंदर आवेदन करने पर बाराती, छात्र व सरकारी कर्मचारियों को भी संशोधित टिकट देने की व्यवस्था की गई है.
अगर नहीं, तो जानिए, कि रेलवे ने यात्रियों की परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ नियम बनाये हैं, जिसमें एक सुविधा यह है कि कंफर्म रेल टिकट लेने वाला कोई व्यक्ति यदि किसी कारणवश यात्रा नहीं करता है तो उसके खून से संबंध रखने वाला कोई वयस्क व्यक्ति संशोधित टिकट आवंटित करवा सकता है.
इसी तरह निश्चित समय-सीमा के अंदर आवेदन करने पर बाराती, छात्र व सरकारी कर्मचारियों को भी संशोधित टिकट देने की व्यवस्था की गई है.
सरकारी सूत्रों के अनुसार, किसी रेलग़ाडी का कंफर्म टिकट लेने वाला व्यक्ति किसी कारणवश स्वयं यात्रा पर नहीं जाता है तो उस टिकट पर उसके माता-पिता, भाई-बहन, बेटा-बेटी, पति-पत्नी यात्रा कर सकते हैं. उन्हें बर्थ एलॉट कर दिया जाएगा. सूत्रों ने बताया कि इसके लिए जरूरी यह है कि परिजन का नाम राशनकार्ड में या अन्य किसी दस्तावेज में होना चाहिए. यह सुविधा लेने के लिए रेलग़ाडी के प्रस्थान के 24 घंटे पहले मुख्य आरक्षण निरीक्षक (सीआरएस) को आवेदन पत्र देना होगा.
