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आर्म्स एक्ट मामले में एक को मिली दो वर्ष कारावास की सजा


नवगछिया व्यवहार न्यायालय स्थित प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रजनीश रंजन की अदालत ने 10 दिसम्बर को आर्म्स एक्ट मामले में एक आरोपी को दो वर्ष कारावास तथा 5 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है। यह सजा नारायणपुर प्रखण्ड अंतर्गत भवानीपुर सहायक थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार द्वारा दर्ज कांड संख्या 452/12 दिनांक 28 दिसम्बर 2012 के आरोपी चौहद्दी निवासी वेदा नन्द यादव को सुनायी गयी है। जिसमें अर्थ दंड 5 हजार नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। जिसे कोसी दियारा के बहियार से अवैध आग्नेयास्त्र तथा गोली के साथ गिरफ्तार किया गया था। साथ ही कुख्यात ध्रुवा यादव गिरोह का सदस्य भी बताया गया था। इस सजा मामले में अपर लोक अभियोजन पदाधिकारी राम बदन कुमार चौधरी ने भागीदारी निभाई।