आर्म्स एक्ट के एक मामले में नवगछिया स्थित अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी धीरेन्द्र मिश्र की अदालत ने जहां चार आरोपियों को तीन वर्ष सश्रम कारावास तथा 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है। वहीं इस मामले में दो अप्राथमिकी अभियुक्त को चार्जशीट और साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया।