नवगछिया स्थित व्यवहार न्यायालय के एडीजे चतुर्थ डीपी केशरी की अदालत ने बुधवार को शादी की नियत से नाबालिक लड़की के अपहरण के एक मामले में अपहरणकर्ता को तीन साल कारावस तथा पाँच हजार जुर्माने की सजा दी है |
यह सजा नवगछिया की अदालत ने रंगरा निवासी श्रवण कुमार को सुनायी है | जिसने 25 सितंबर 2011 को पड़ोस के बूचो मण्डल की नाबालिक बेटी बिजली कुमारी का अपहरण शादी की नियत से कर लिया था | जो इस समय भी नारी सुधार गृह में अपना जीवन बिता रही है |