सीबीआई कोर्ट चारा घोटाले से जुड़े मामले में सोमवार को फैसला सुनाएगी। इस मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव सहित 45 लोग आरोपी हैं। दोष साबित होने पर लालू को तीन साल की सजा हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो वे सांसद या विधायक बनने के लिए अयोग्य हो जाएंगे।
1990 के दशक में हुए इस घोटाले में लालू और अन्य पर फर्जी बिलों के
आधार पर चाईबासा ट्रेजरी से 37.70 करोड़ रुपए निकालने का आरोप है। चाईबासा
उस समय अविभाजित बिहार का हिस्सा था। बेटे तेजस्वी प्रताप और पार्टी के
अन्य नेताओं के साथ लालू रविवार को रांची पहुंचे। सीबीआई के विशेष जज
प्रवास कुमार सिंह जब फैसला सुनाएंगे तो लालू भी कोर्ट में मौजूद रहेंगे।
इस मामले में बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू और डॉ. जगन्नाथ मिश्र
सहित 56 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी। सुनवाई के दौरान सात
आरोपियों की मौत हो गई। दो सरकारी गवाह बन गए। जबकि सजल चक्रवर्ती को
हाईकोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है। जुर्म स्वीकार कर लेने के बाद प्रमोद
जायसवाल को सजा सुना दी गई थी। बाद में उनकी मौत हो गई।