चौदह वर्षों बाद सत्तर वर्षीय वृद्ध को मिली दो वर्ष सश्रम कारावास के साथ दो हजार नगद जुर्माने की सजा | जुर्माने की राशि नहीं जमा करने पर मिलेगी एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा |
नवगछिया की व्यवहार न्यायालय स्थित प्रथम श्रेणी न्यायाधीश अभिजीत कुमार की अदालत ने सुनायी यह सजा |
नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के चापर निवासी लाल बहादुर साहनी पिता स्व0 सौखी साहनी को सुनायी गयी यह सजा | बहस में सरकार की तरफ से शामिल थे अपर लोक अभियोजन पदाधिकारी राम चंद्र ठाकुर |
मामला था सत्र वाद संख्या 685/99 का | जिसे भारतीय दंड विधान की धारा 25(1Ba) तथा 26 आर्म्स एक्ट के तहत रंगरा (गोपालपुर) थाना में कांड संख्या 183/99 के तहत दिनांक 24 दिसंबर 1999 को अवर निरीक्षक महेंद्र प्रसाद गुप्ता ने दर्ज कराया था |
जिसके अनुसार आरोपी लाल बहादुर साहनी को चापर बहियार के बिचली बांध पर एक लोडेड देशी पिस्तौल एवं एक जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया था |