अब सैलरी के जरिये 5
लाख रुपये तक कमाने वाले लोगों को इस साल इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा।
पिछले 2 सालों की तरह इस बार छूट नहीं मिलेगी। टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न भरने के लिए 25 से 31 जुलाई तक राजधानी में स्पेशल काउंटर लगाएगा। इसमें पांच लाख रुपये तक की आय वालों के ही रिटर्न स्वीकार किए जाएंगे। इससे ऊपर की आय वालों को ऑनलाइन रिटर्न भरना होगा।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012-13 में जिन सैलरी वाले कर्मचारियों की आय 5 लाख रुपये तक थी, उन्हें रिटर्न भरने से छूट हासिल थी। इस सीमा में अन्य स्त्रोतों से 10 हजार रुपये तक की आय भी शामिल थी। सीबीडीटी ने कहा है कि यह छूट सिर्फ 2011-12 और 2012-13 के लिए थी। इस छूट को इस साल बढ़ाया नहीं जा रहा है। छूट इसलिए दी गई थी कि रिटर्न कागजों पर दाखिल किया जाता था।
पिछले 2 सालों की तरह इस बार छूट नहीं मिलेगी। टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न भरने के लिए 25 से 31 जुलाई तक राजधानी में स्पेशल काउंटर लगाएगा। इसमें पांच लाख रुपये तक की आय वालों के ही रिटर्न स्वीकार किए जाएंगे। इससे ऊपर की आय वालों को ऑनलाइन रिटर्न भरना होगा।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012-13 में जिन सैलरी वाले कर्मचारियों की आय 5 लाख रुपये तक थी, उन्हें रिटर्न भरने से छूट हासिल थी। इस सीमा में अन्य स्त्रोतों से 10 हजार रुपये तक की आय भी शामिल थी। सीबीडीटी ने कहा है कि यह छूट सिर्फ 2011-12 और 2012-13 के लिए थी। इस छूट को इस साल बढ़ाया नहीं जा रहा है। छूट इसलिए दी गई थी कि रिटर्न कागजों पर दाखिल किया जाता था।
गौरतलब
है कि मई में सीबीडीटी ने 5 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर रिटर्न की
ई-फाइलिंग को जरूरी बना दिया था। सीबीडीटी का कहना है कि ऑनलाइन रिटर्न
फाइल करना यूजर फ्रेंडली है। इन्हें सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में तेजी से
प्रोसेस किया जा सकता है।