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आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को मिली तीन वर्ष की सजा

नवगछिया व्यवहार न्यायालय स्थित प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अभिजित कुमार की अदालत ने 12 जून को एक स्पीडी ट्रायल की सुनवाई करते हुए अवैध हथियार रखने के आरोप में खरीक थाना क्षेत्र के खैरपुर
निवासी जंतरी यादव के पुत्र बबलू यादव को तीन वर्ष कारावास तथा दो हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई।

घटना छह सितंबर 2010 की है। जमालदीपुर में पुलिस गाड़ी को देखकर आरोपी भागने लगा था। खरीक थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष संजय कुमार गुप्ता ने खदेड़ कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी के पास से एक मास्केट व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया था।
थानाध्यक्ष के बयान पर खरीक थाना में कांड संख्या 104/10 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जीआर नंबर 913/ 10 के तहत न्यायिक दंडाधिकारी ने मामले की सुनवाई करते हुए अवैध हथियार रखने के अपराध में बबलू यादव को तीन वर्ष कारावास तथा दो हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई। इस मामले में सरकार की ओर से एपीओ राम चंद्र ठाकुर ने भाग लिया |