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पाकिस्तान की तरह नवगछिया कोर्ट से जमानत नामंज़ूर होते ही फरार हो गया सैदपुर का पूर्व मुखिया गुड्डू

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति के कोर्ट से जमानत खारिज होते ही भागने की तरह ही बिहार के नवगछिया कोर्ट से भी एक मामले में पूर्व मुखिया की जमानत खारिज होते ही वह भागने में सफल रहा | जिसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है |

जानकारी के अनुसार नवगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सैदपुर पंचायात के पूर्व मुखिया जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ गुड्डू कुमार ने पहली मई को नवगछिया स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ डीपी केशरी की अदालत में भागलपुर के वकील उदय कुमार सिंह और राघवेंद्र सिंह के माध्यम से जमानत की अर्जी दी थी | जिसके खारिज होते ही पूर्व मुखिया गुड्डू कुमार अदालत के साथ साथ न्यायालय परिसर से फरार हो गया | जिसे दूसरे दिन भी अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है |
सूत्रों के अनुसार नवगछिया न्यायालय के सत्र वाद संख्या 547/11 के  तहत गौरी शंकर कुमार तथा जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ गुड्डू कुमार नामक दो लोगों की जमानत की अर्जी भागलपुर के अधिवक्ता उदय सिंह तथा राघवेंद्र सिंह द्वारा दी गयी थी | जो भादवि की धारा 307, 34 तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत है | इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ डीपी केशरी की अदालत द्वारा जहां गौरी शंकर कुमार की जमानत मंजूर कर ली गयी थी | वहीं सैदपुर पंचायत के पूर्व मुखिया जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ गुड्डू कुमार को एक रात जेल में रखने का आदेश दिया गया |
इस आदेश के तहत जैसे ही कोर्ट का आदेशपाल सिपाही को बुलाने गया | वैसे ही पूर्व मुखिया पेशाब करने का बहाना बनाते हुए कोर्ट सहित न्यायालय परिसर से भी भागने में सफल रहा | जिसके खिलाफ कोर्ट द्वारा तुरंत गैर जमानतीय वारंट जारी करते हुए कुर्की जब्ती का आदेश नवगछिया एसपी के नाम निर्गत होने की सूचना है | साथ ही इस मामले के अधिवक्ता से भी स्पष्टीकरण पुछे जाने की बात बताई गयी | वहीं इस मामले में नवगछिया के एसपी शेखर कुमार ने बताया कि अब तक हमें इस तरह की कोई सूचना प्राप्त नहीं है | सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई की जायेगी |