नवगछिया व्यवहार न्यायालय स्थित रजनीश रंजन प्रथम श्रेणी
न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने गुरुवार को आर्म्स एक्ट के आरोपी बुलबुल चौधरी उर्फ
बुलबुलिया
चौधरी तथा वरुणजय ठाकुर को तीन तीन वर्ष कारावास की सजा सुनायी है |
नवगछिया नवगछिया व्यवहार न्यायालय में गुरुवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आर रंजन की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में बिहपुर थाना क्षेत्र के लत्तीपुर निवासी शातिर अपराधी बुलबुल चौधरी उर्फ बुलबुलिया एवं बरुन्जय ठाकुर को तीन-तीन वर्ष के करावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. दो अक्तूबर वर्ष 2010 को खरीक थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष एसआइ संजय गुप्ता ने दोनो को तेलघी निवासी मनोज सिंह के लिची के बगीचे से हथियार एवं गोलियों से भरे बिंडोलिया के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. इस मामले में सरकार की ओर से अभियोजन संचालन सहायक अभियोजन पदाधिकारी राम बदन कुमार चौधरी ने की.
चौधरी तथा वरुणजय ठाकुर को तीन तीन वर्ष कारावास की सजा सुनायी है |
नवगछिया नवगछिया व्यवहार न्यायालय में गुरुवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आर रंजन की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में बिहपुर थाना क्षेत्र के लत्तीपुर निवासी शातिर अपराधी बुलबुल चौधरी उर्फ बुलबुलिया एवं बरुन्जय ठाकुर को तीन-तीन वर्ष के करावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. दो अक्तूबर वर्ष 2010 को खरीक थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष एसआइ संजय गुप्ता ने दोनो को तेलघी निवासी मनोज सिंह के लिची के बगीचे से हथियार एवं गोलियों से भरे बिंडोलिया के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. इस मामले में सरकार की ओर से अभियोजन संचालन सहायक अभियोजन पदाधिकारी राम बदन कुमार चौधरी ने की.
