नवगछिया पुलिस जिला में दो साल पहले हुई एक हत्या के मामले में दो सगे भाईयों को अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश
चतुर्थ देवेन्द्र प्रसाद केसरी की अदालत ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी ।
दोनों अभियुक्त गोपालपुर थाना क्षेत्र के मकंदपुर गाँव के निवासी विपुल चौधरी व
अमूल चौधरी है।
जिसमें व्यवसायी सुभाष साह को मकंदपुर चौक पर गोली मार कर 25 मई 2011 को हत्या की गई थी। मृत सुभाष साह की पत्नी रंजू देवी के बयान पर गोपालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी ।
घटना का कारण जमीन विवाद बताया गया था। न्यायालय ने इस हत्या कांड में दोनों को अजीवन कारावास की सजा के साथ पांच हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। यह राशि अदा नहीं करने पर छ माह की अतिरिक्त सजा अभियुक्तों को भुगतनी होगी। इसके साथ ही विपुल चौधरी को 27 आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष की सजा तथा पांच हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की राशि नही देने पर छ माह की अतिरिक्त सजा विपुल को भुगतना होगी। दोनो सजाएं साथ- साथ चलेगी। इस मामले मे अभियोजन पक्ष की ओर से दस लोगो ने गवाही दी ।
जिसमें व्यवसायी सुभाष साह को मकंदपुर चौक पर गोली मार कर 25 मई 2011 को हत्या की गई थी। मृत सुभाष साह की पत्नी रंजू देवी के बयान पर गोपालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी ।
घटना का कारण जमीन विवाद बताया गया था। न्यायालय ने इस हत्या कांड में दोनों को अजीवन कारावास की सजा के साथ पांच हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। यह राशि अदा नहीं करने पर छ माह की अतिरिक्त सजा अभियुक्तों को भुगतनी होगी। इसके साथ ही विपुल चौधरी को 27 आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष की सजा तथा पांच हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की राशि नही देने पर छ माह की अतिरिक्त सजा विपुल को भुगतना होगी। दोनो सजाएं साथ- साथ चलेगी। इस मामले मे अभियोजन पक्ष की ओर से दस लोगो ने गवाही दी ।