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आय से अधिक संपत्ति मामले में मुलायम-अखिलेश को राहत नहीं

आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर फैसला करते हुए कहा कि सिर्फ मुलायम की बहू डिंपल यादव को राहत दी गई है। उनके खिलाफ सीबीआई की जांच नहीं होगी जबकि
मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के खिलाफ सीबीआई की जांच जारी रहेगी।
समाजवादी पार्टी के वकील अजय अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि सीबीआई डिम्पल यादव को छोड़कर बाकि के खिलाफ जांच करे। अग्रवाल के मुताबिक इससे साफ जाहिर होता है की सीबीआई को कैसे गलत ढंग से पार्टियों को प्रताड़ित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जब पूरी जांच हो जाएगी तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
मालूम हो कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मुलायम सिंह ने पुनर्विचार याचिका दायर कर सीबीआई जांच रुकवाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि उनके खिलाफ सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी।
याचिका में सुप्रीम कोर्ट (शीर्षस्थ अदालत) के उस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है जिसमें आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री और उनके परिजनों के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश जारी किया गया था। सर्वोच्च अदालत ने एसपी नेता की पुनर्विचार याचिका पर गतवर्ष 18 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख दिया था।
जबकि सीबीआई ने इस मामले में पहले जांच को जरूरी बताया था। हालांकि बाद में इस संबंध में दाखिल आवेदन को वापस लेने की मांग की थी। लेकिन अदालत की ओर से फटकार लगने पर सीबीआई ने अपने पुराने आवेदन पर कायम रहने का पक्ष रखा था।