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हत्या के जुर्म में चार को मिली आजीवन कारावास की सजा

नवगछिया स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ डीपी केशरी की अदालत ने शनिवार को एक हत्या के जुर्म  में चार लोगों को आजीवन कारावास
तथा पाँच पाँच हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है |
इस मामले के अपर लोक अभियोजक देवेन्द्र कुमार सिंह के अनुसार
सत्र वाद संख्या 695/06 के तहत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ डीपी केशरी की अदालत ने
गोपालपुर थाना अंतर्गत झल्लुदास टोला, तिनटंगा दियारा निवासी मनोज मण्डल, दिनेश मण्डल उर्फ लुरी मंडल, राम मंडल और सूरो मंडल को गाँव के ही सीताराम मंडल की नृशंस हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है |
इस घटना के संबंध में मृतक की माता टुसिया देवी ने गोपालपुर थाना में कांड संख्या 191/05  दर्ज कराया था | जिसमें बताया गया था कि 11/10/2005 की रात खाना खा कर बरामदे पर आपसी बात कर रहे थे कि आरोपित चारों लोग आ कर मारपीट करने लगे | इसी क्रम में सीताराम मंडल कुदाल की मार से जख्मी होने के बाद मर गया | जिसे ये लोग घसीट कर गंगा किनारे ले गए | जहां लाश को कई टुकड़ों में काट डाला था |