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आप भी बन सकते हैं वोटर, एक अक्टूबर से शुरु होगा अभियान

मतदाता सूची में नाम शामिल कराना है या कटवाना है तो यही है मौका
पहली जनवरी 2013 को अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो जाएगी तो आप भी वोटर यानि मतदाता बन सकते हैं। बस नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6 भर दें। चुनाव का समय आता है तो आप अपने
नाम, पता आदि से संबंधित अशुद्धि को लेकर परेशान होते हैं। अभी थोड़ी सी मेहनत कर लें तो काम बन जाए।
नवगछिया की अवर निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी बताती है कि पहली जनवरी 2013 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन सोमवार यानी एक अक्टूबर को होगा। चुनाव आयोग के निर्देश पर पूरे बिहार प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम होगा। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक दावा आपत्ति की तिथि तय की गई है। नाम शामिल कराने या अशुद्धि दूर करने करने या किसी का नाम कटवाने के लिए निर्वाचक निबंधन अधिकारी के यहां निर्धारित स्थान पर दावा किया जा सकता है। नाम शामिल कराने, फोटो शामिल कराने के लिए मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी यानी बीएलए के माध्यम से निर्वाचक निबंधन अधिकारी के कार्यालय में या सीधे निर्वाचक निबंधन अधिकारी के कार्यालय में या मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर सिटिजन सर्विसेज पोर्टल पर लाग-इन कर आन लाइन समर्पित कर सकते हैं।
नवगछिया की अवर निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी ने यह भी बताया कि इस दौरान प्राप्त दावा आपत्ति का निष्पादन पहली दिसम्बर तक होना है। जिसका अंतिम प्रकाशन पांच जनवरी तक कर दिया जायेगा।