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आर्म्स एक्ट में एक को तीन साल की सजा

नवगछिया स्थित अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी धीरेन्द्र मिश्र की अदालत ने सोमवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में बिहपुर थाना क्षेत्र के भ्रमरपुर सतियारा निवासी चीतों यादव के पुत्र विलास यादव को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही तीन हजार का अर्थ दंड भी दिया है। जिसे इसी वर्ष सात अप्रेल को बिहपुर के थानाध्यक्ष राजेश तिवारी ने अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में अभियोजन संचालन राम बदन चौधरी ने किया।