ताजा समाचार :

6/Posts/ticker posts

रुपम पाठक की जमानत अर्जी खारिज

भाजपा विधायक राजकिशोर केसरी हत्याकांड में सीबीआई की विशेष अदालत से दोषी करार स्कूल शिक्षिका रुपम पाठक की नियमित जमानत याचिका को पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह और न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह की पीठ ने रुपम की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया।
बीते 10 अप्रैल को पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने रुपम पाठक को केसरी हत्याकांड में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। विशेष अदालत के फैसले को रुपम पाठक ने 16 अप्रैल को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। पूर्णिया के भाजपा विधायक राजकिशोर केसरी की चार जनवरी 2011 को उनके घर पर हत्या कर दी गई थी।