वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने आज एक ऐसी बात कही है, जिससे भारत में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को भारी राहत मिलेगी. प्रणब मुखर्जी ने आज दिल्ली में कहा कि आय कर विभाग ऐसे केस को फिर से नहीं खोलेगा जिनमें एसेसमेंट की कार्रवाई 1 अप्रैल 2012 से पहले हो चुकी है. उन्होंने ये भी बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने इसके लिए जरूरी सर्कुलर जारी कर दिया है.
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