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नवगछिया: 32 हजार गबन मामले में 22 साल बाद पोस्टमास्टर को मिली तीन वर्ष कारावास की सजा

नव-बिहार समाचार, भागलपुर : व्यवहार न्यायालय नवगछिया स्थित अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी प्रमोद कुमार पांडे की अदालत ने शुक्रवार को सरकारी राशि के गबन मामले में एक अभियुक्त को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीक थाना क्षेत्र कालूचक निवासी पोस्टमास्टर चंद्रदेव ठाकुर को यह सजा सुनाई गई है। धारा 420, 409 में दोष सिद्ध किया गया था। जिसमें धारा 420 भारतीय दंड विधान के तहत तीन वर्ष की कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। सरकार की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी विनोद कुमार सिंह ने बहस में हिस्सा लिया। मामला 17 फरवरी 1995 का है। पोस्ट ऑफिस के इंस्पेक्टर शंभू के बयान पर पोस्टमास्टर चंद्रदेव ठाकुर के खिलाफ 32 हजार रुपये गबन का मामला खरीक थाने में दर्ज कराया गया था।