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निकाय चुनाव : मतदान के पांच सेकेंड बाद तक होगी बीप की आवाज


नव-बिहार न्यूज नेटवर्क (NNN), पटना। नगर निकाय चुनाव के दौरान ईवीएम के माध्यम से मतदान के बाद बीप की आवाज पांच सेकेंड तक सुनायी देगी। इस आवाज के साथ ही मतदाता का मतदान
ईवीएम में दर्ज हो जाएगा। मतदाता ने किस उम्मीदवार को वोट दिया इसकी जानकारी सिर्फ मतदाता को होगी। इसे अलग से जानने के लिए इवीएम के साथ वीवी-पैट का उपयोग नहीं किया जाएगा। मतदाताओं को सावधानीपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग करना होगा।
उम्मीदवारों की ईवीएम पर नहीं होगी तस्वीर
मतदान के पूर्व मतदाताओं को इस बात का ध्यान देना होगा कि वे अपने पसंदीदा मतदाता के नाम के सामने के बटन को दबाए। ईवीएम मशीन में उम्मीदवारों की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इवीएम पर दर्शाये गए मतपत्र पर केवल उम्मीदवार का नाम और उसे आवंटित प्रतीक चिन्ह ही अंकित रहेगा। उम्मीदवारों के नाम का अंकन क्रमवार आवंटित प्रतीकों के आधार पर की जाएगी।
प्रत्येक ईवीएम में एक कंट्रोल यूनिट होगी
राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने बताया कि प्रत्येक ईवीएम में एक कंट्रोल यूनिट और एक बैलेट यूनिट होगी। मतदान के लिए ईवीएम का प्रयोग किये जाने की स्थिति में मतदान, मतों की रिकार्डिंग एवं गणना, मशीन को सीलबंद करना एवं परिणाम की घोषणा इत्यादि को लेकर आयोग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
मतदान के पूर्व दिखाना होगा कि पहले से कोई वोट नहीं दर्ज है
आयोग के अनुसार मतदान के प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन पदाधिकारी मतदान एजेंटों तथा अन्य व्यक्तियों को प्रदर्शित करेंगे कि वोटिंग मशीन में पहले से ही कोई वोट दर्ज नहीं किया गया है और उस पर निर्देश के अनुसार लेबल लगा हुआ है। लेबल में चुनाव क्षेत्र का क्रमांक संख्या और उसका नाम, मतदान केंद्र की क्रम संख्या और नाम, यूनिट का क्रम संख्या और मतदान की तारीख अंकित रहेगी।