चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की अमानत अर्जी
झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जिससे कि अब लालू को दीवाली जेल में ही
मनानी होगी। गौर हो कि लालू को पांच साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद से
वह बिरसा मुंडा जेल में हैं।
यह पहली बार है कि जब लालू की जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जमानत अर्जी
खारिज होने पर लालू के वकीलों ने कहा कि अब हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट
जाएंगे और फैसले को चुनौती देंगे। लालू को सजा मिलने के बाद उनकी संसद
सदस्यता रद्द कर दी गई है और वह अब 11 साल बाद ही चुनाव लड़ पाएंगे।
लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष भी हैं, उनके जेल जाने के बाद
उनकी पार्टी की कमान उनकी पत्नी राबड़ी देवी बेटा तेजस्वी यादव और पार्टी
के अन्य वरिष्ठ नेता संभाल रहे हैं।
