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सुल्तानगंज सीओ के विरुद्ध आरोप पत्र गठित

भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज के अंचल अधिकारी उत्तम कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर दिया गया है। विभागीय कार्यवाही के लिए जिला पदाधिकारी ने प्रमंडलीय आयुक्त को अपनी अनुशंसा भेज दी है। अब आयुक्त के स्तर से
सरकार को आगे की कार्रवाई के लिए लिखा जा रहा है। सीओ पर राजस्व कार्यों के प्रति व्यवहारिक जानकारी नहीं होने का आरोप है। सीओ ने लोक सेवा के अधिकार में दाखिल खारिज के 3030 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया है। जब उनसे अस्वीकृत आवेदनों का अभिलेख मांगा गया तो उनके द्वारा 679 अभिलेख ही समर्पित किया गया। शेष 2351 अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस मामले में जिला पदाधिकारी ने प्रथम दृष्टया अंचल अधिकारी को ही दोषी पाया है।
उधर, अंचल कार्यालय में आरटीपीएस के बुरे हाल पर डीएम प्रेम सिंह मीणा ने संज्ञान लेते हुए सदर के भूमि सुधार उप समाहर्ता राशिद हुसैन को एक्सपायर आवेदनों को चिह्नित कर दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। डीएम ने कहा है कि सीओ को राजस्व संबंधी कार्यों की जानकारी नहीं है। इसलिए इनकी सेवा पैतृक विभाग को वापस करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने की अनुशंसा की गई है। डीएम ने माना है कि सीओ ने बिना मानक के ही आरटीपीएस के आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया। इसके पूर्व आयुक्त के निर्देश पर अस्वीकृत आवेदनों की जांच 29 सितम्बर को स्थापना उप समाहर्ता ने की थी। इनके द्वारा भी जांच में आरोप सही पाया गया था।
आयुक्त मिन्हाज आलम के द्वारा सुल्तानगंज अंचल कार्यालय के निरीक्षण में उन्हें कई शिकायतें मिली थीं। अंचल कार्यालय में कई ग्रामीणों ने उनसे शिकायत की थी। आयुक्त का मानना था कि सुल्तानगंज में पिछले छह माह से दाखिल खारिज नहीं हो रहा है।