सर्दी का सितम: सरकारी स्कूलों के समय में हुआ परिवर्तन, छात्रों को राहत शिक्षकों को नहीं
NAV BIHAR NEWS, BHAGALPUR: मुंगेर सह भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त ने शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भागलपुर, बांका, मुंगेर, बेगुसराय, खगड़िया, जमुई, लखीसराय व शेखपुरा जिले के सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश के अनुसार कक्षा एक से आठ तक शिक्षण अवधि सुबह दस बजे से 3.30 बजे तक तथा कक्षा 09 से 12 तक की शिक्षण अवधि सुबह 9.30 बजे से 4.00 बजे तक करने का निर्देश दिया गया है।
प्रमंडल आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य में शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए दिनांक 31 जनवरी 2024 तक मुंगेर प्रमंडल एवं भागलपुर प्रमंडल के सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 01 से कक्षा 08 तक में शिक्षण कार्यावधि 10:00 बजे पूर्वाह्न से 03:30 बजे अपराह्न तक तथा कक्षा 09 से कक्षा 12 तक में शिक्षण कार्यावधि 09:30 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित की जाती है। कक्षा 03 से कक्षा 08 तक के छात्र/छात्राओं हेतु संचालित मिशन दक्ष एवं कक्षा 09 से कक्षा 12 तक के छात्र/छात्राओं हेतु संचालित विशेष कक्षा भी अनिवार्य रूप से उपरोक्त अवधि में ही सम्पन्न कराना सुनिश्चित किया जाय। सभी शिक्षक अपने पूर्व निर्धारित अवधि (09:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक) में विद्यालय में उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।
मुंगेर भागलपुर के बाद पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त ने भी पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज जिले के सरकारी विद्यालयों के पठन-पाठन के टाइम-टेबल में बदलाव करने का आदेश जारी किया है। इस नोटिस में क्लास 1 से 8 तक अलग और क्लास 9 से 12 के लिए अलग टाइमिंग दिया गया है। लेटर में कहा गया है कि शीतलहर को देखते हुए दिनांक 31.01.2024 तक विद्यालय अवधि के शिक्षण कार्य का पुर्ननिर्धारण किया जा रहा है।
कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए सुबह के 10:00 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे तक
कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक सुबह के 9:30 बजे से शाम के 4:00 बजे तक
कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्र-छात्राओं के लिए संचालित मिशन दक्ष और कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए संचालित विशेष कक्ष भी अनिवार्य रूप से इसी अवधि में ही संपन्न करना है।
सुबह 9 से 5 बजे तक टीचर रहेंगे
शीतलहर को देखते हुए दिनांक- 31.01.2024 तक तक विद्यालय अवधि के शिक्षण कार्य का पुर्ननिर्धारण किया गया था। उस पत्र के अंतिम पारा में निर्देश दिया गया है कि शिक्षक अपने पूर्व निर्धारित अवधि में (9:00 बजे पूर्वाहन से 5:00 बजे अपराहन तक) विद्यालय में उपस्थित रहेंगे।