नवगछिया स्थित व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम की अदालत ने शुक्रवार को चार लोगों को अवैध हथियार रखने के जुर्म ,में तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पाँच हजार रुपये अर्थ दंड की भी सजा दी है। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी धीरज कुमार की अदालत ने 21 फरवरी को खरीक थाना कांड संख्या 37/10 के तहत खरीक के लोदीपुर निवासी सुधीर मण्डल और नवल किशोर मण्डल तथा मुंगेर के मानियारचक निवासी दयानंद मण्डल एवं परवत्ता के राघोपुर निवासी अरुण मण्डल को यह सजा सुनाई है। जिसमें अपर लोक अभियोजन पदाधिकारी राम चंद्र ठाकुर ने भाग लिया । घटना 25 मार्च 2010 की है। जब खरीक थाना के तत्कालीन प्रभारी संजय कुमार गुप्ता ने चारों आरोपियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था।