अगर आप रेल सीट या बर्थ रिजर्वेशन कराने के लिए जा रहे है तो अपने फॉर्म पर पूरा एड्रेस दिए बगैर सबमिट न करें। वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रेलवे ने रिजर्वेशन प्रक्रिया को थोड़ा जटिल बना दिया है। इन दिनों रिजर्वेशन सेंटरों पर नए नियम के तहत फॉर्म स्वीकार किए जा रहे हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इससे किसी भी तरह की आकस्मिक दुर्घटना के दौरान यात्रियों की सही पहचान हो सकेगी और उनके परिजनों को उनका हक मिल सकेगा।
बता दें कि अभी तक यात्री रिजर्वेशन फॉर्म पर अपने एडैस की जानकारी देने के नाम पर कॉलोनी का नाम या फिर जिले का नाम देकर ही खाना पूर्ति कर देते थे। इससे आकस्मिक दुर्घटना होने पर यात्रियों की सही पहचान करने में परेशानी आती है। इसलिए अब रेल रिजर्वेशन कराने के दौरान फॉर्म पर एड्रेस कॉलम में कॉलोनी व जिले के नाम के साथ हाउस नंबर व गली नंबर देना अनिवार्य होगा। इन सभी जानकारी के बिना रिजर्वेशन फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसको लेकर रेलवे ने सभी रिजर्वेशन सेंटरों के चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर को निर्देश जारी कर दिए है।
रेलवे के सीपीआरओ का कहना है कि यात्रियों के बारे में सही जानकारी रखने के लिए रिजर्वेशन फार्म में घर व गली का नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया है। बगैर पूरा पता लिखे फार्म काउंटर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।