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अब भागलपुर में ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए भी आवेदन करना होगा ऑनलाइन


अब भागलपुर में भी दलालों पर शिकंजा कसने के लिए जिला परिवहन विभाग ने आवेदन के नियमों को सख्त बना दिया गया है। अब सभी तरह के आवेदन फॉर्म ऑनलाइन जमा होंगे। इंटरनेट फॉर्म ही डीटीओ कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। बाजार के आवेदन फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। गुमटी में आवेदन फॉर्म बिक्री करते पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी। 
ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों के रजिस्ट्रेशन, परमिट, ट्रांसफर, एनओसी आदि के लिए जरूरतमंदों को इंटरनेट फॉर्म से डीटीओ कार्यालय में आवेदन करना होगा। फॉर्म के लिए http://transport.bih.nic.in/Forms.htm ‘ट्रांसपोर्ट डॉट बीआइएच डॉट एनआइसी डॉट आइएन’ (सभी अंग्रेजी भाषा में होगा) साइट पर क्लीक और डाउन लोड करना होगा। डीटीओ कार्यालय के अनुसार बाजार के आवेदन फॉर्म को स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वाहन एजेंसियों के संचालकों के लिए भी नियम में बदलाव किया गया है। रजिस्ट्रेशन व पंजीयन आवेदन पर डीटीओ के हस्ताक्षर के लिए एजेंसी के संचालकों को किसी एक व्यक्ति को अधिकृत करना होगा। जिस कर्मचारी को एजेंसी द्वारा अधिकृत किया जाएगा, डीटीओ कार्यालय द्वारा उस कर्मी को टोकन निर्गत किया जाएगा। टोकन के आधार पर ही संबंधित एजेंसी के कर्मचारी को कार्यालय में प्रवेश मिलेगा। इसी सवाल पर सोमवार को डीटीओ कार्यालय के प्रवेश गेट के पास रोकने पर एक वाहन एजेंसी के संचालक का सुरक्षा कर्मी से विवाद हो गया। कागजात दिखाने के बाद ही कार्यालय में प्रवेश की इजाजत है।