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नवगछिया न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को दी दस साल और दस हजार की सजा


नवगछिया स्थित व्यवहार न्यायालय की तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निरंजन सिंह की अदालत ने 23 दिसम्बर सोमवार को दुष्कर्म के एक आरोपी को दस साल सश्रम कारावास और दस हजार अर्थ दण्ड की सजा सुनायी है। जिसमें अर्थ दण्ड नहीं दे पाने पर 6 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।
अदालत ने यह सजा नवगछिया बाजार के मक्खातकिया निवासी इमामून साह के पुत्र मो0 सिकन्दर साह को सत्र वाद संख्या 923/10 के तहत सुनायी है। जिसके खिलाफ भागलपुर जगदीशपुर के पुरैनी निवासी मो0 मंजूर आलम की पत्नी बीबी बोबीना ने नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत गोपालपुर थाना में 7 अप्रेल 2009 को भादवि की धारा 376 के तहत कांड संख्या 123/09 दर्ज कराया था। जिसके तहत कहा था कि मुझे मेरी बहन के लिए लड़का दिखाने के बहाने अपनी मोटर साइकिल से पुरैनी से ले जा रहा था। रास्ते में ही लत्तीपाकर के समीप एक कुआं के पास जबरन बलात्कार किया। इस मामले में 14 गवाह गुजारे गए थे।