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ग्यारह साल बाद मिली हत्यारे को उम्रक़ैद की सजा

नवगछिया स्थित व्यवहार न्यायालय की एक अदालत ने एक मामले में हत्या के ग्यारह साल बाद हत्यारे को उम्रक़ैद की सजा सुनायी है | जिस मामले में 15 गवाहों ने गवाही दी |
इस मामले में गोपालपुर थाना के तिनटंगा दियारा के उसरिया टोला निवासी
फुचो मंडल को नवगछिया स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय कुमार सिन्हा की अदालत ने 17-07-2001 को ज्ञानी दास टोला के बूचो रजक की नृशंस हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनायी है | साथ ही दस हजार का अर्थ दंड की भी सजा सुनायी है | अर्थ दंड नहीं देने की स्थिति में एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनायी है | अभियोजन पक्ष से देवेन्द्र कुमार सिंह ने इस मामले में काफी मेहनत की |