निवेशकों का पैसा ना लौटाने की वजह से
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सहारा ग्रुप को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा
है कि सहारा कल तक ये बताए कि लोगों का पैसा कब लौटाया जाएगा। रियल इस्टेट
से जुड़ी सहारा की दो कंपनियों के पास
तीन करोड़ निवेशकों के 27 हजार करोड़ रुपये जमा हैं।
तीन करोड़ निवेशकों के 27 हजार करोड़ रुपये जमा हैं।
गौरतलब
है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में ही तीन महीने के अंदर निवेशकों को पैसा
लौटाने का आदेश दिया था लेकिन सहारा लगातार टालमटोल का रवैया अपनाए हुए है।
रियल इस्टेट में सहारा ग्रुप की दो बड़ी
कंपनियां, सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग
इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की बुरी हालत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने
अगस्त में आदेश दिया था कि सभी निवेशकों का पैसा तीन महीने में लौटाया
जाए। सहारा के ऐसे लगभग तीन करोड़ निवेशक हैं। सहारा को 27 हज़ार करोड़
रुपया 15 फीसदी ब्याज के साथ तीन महीने में लौटाना था। दस दिन के अंदर
निवेशकों की सूची सेबी को देनी थी लेकिन सहारा ने अब तक इस पर कोई अमल नहीं
किया।
सहारा
के ढुलमुल रवैये को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कड़ी फटकार
लगाई। सहारा अबतक सर्वोच्च नयायालय के फैसले की अनदेखी करता आया है। सेबी
ने जब सहारा के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की याचिका दाखिल की तो सहारा ने
सेबी के खिलाफ ट्रिब्यूनल में याचिका दाखिल कर दी।
सुप्रीम
कोर्ट ने सोमवार को इस पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि सहारा का रवैया
बहुत ही खराब है। इन लोगों के जेल भेजा जा सकता है लेकिन निवेशकों का हित
भी देखना होगा। अब सहारा मंगलवार को सुप्रीमकोर्ट को बताएगा कि वो कब तक
निवेशकों का पैसा लौटाएगा।