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मामा, भाँजा, भाई और बहनोई सहित पाँच को मिली आजीवन कारावास की सजा


नवगछिया व्यवहार न्यायालय की एक अदालत ने शनिवार को हत्या के एक मामले में मामा, भाँजा, भाई और बहनोई सहित पाँच को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही दस हजार का अर्थ दंड की भी सजा दी है। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार मामला बिहपुर थाना क्षेत्र का है।  जो जमीन विवाद से जुड़ा था। जिसमें विकास चौधरी नामक एक व्यक्ति की हत्या 13 जून 2009 को गोली मार कर कर दी गयी थी। जिससे संबन्धित एक मामला मृतक विकास चौधरी के पिता परमानन्द चौधरी ने बिहपुर थाना कांड संख्या 210/09 दर्ज कराया गया था। 
इस मामले में नवगछिया व्यवहार न्यायालय स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने शनिवार को बिहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गौरीपुर निवासी लीलाधर चौधरी एवं उसके पुत्र संतोष चौधरी, अमरपुर निवासी मामा पुरन सनगही एवं ममेरे भाई संतोष सनगही तथा सोनवर्षा निवासी बहनोई अरविंद राय को भादवि की धारा 302 एवं 149 के तहत आजीवन कारावास तथा दस हजार अर्थ दंड की सजा सुनायी । साथ ही धारा 147 में दो वर्ष, 148में तीन वर्ष और 27(1) आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की सजा सुनाई है। सभी सजा साथ साथ चलेगी। इस मामले में अपर लोक अभियोजक श्रीकिशोर झा ने भाग लिया।
जानकारी के अनुसार लीलाधर चौधरी के चाचा थे परमानन्द चौधरी । इस दोनों के बीच जमीन संबंधी विवाद चल रहा था। इसी क्रम में विकास, वरुण और धनंजय के साथ जब परमानंद चौधरी आम तोड़ने के लिए बगीचा जा रहे थे। तो रास्ते में ही एक केला खेत के आर पर ये सभी पहले से तैनात थे। जिनके साथ गोपाल राय और साहेब कुमर भी थे। जिन्होने गोली चला कर विकास चौधरी की हत्या कर दी थी। इस मामले में गोपाल राय और साहेब कुमर आज तक फरार हैं।