ताजा समाचार :

6/Posts/ticker posts

बिहार में नियोजित शिक्षकों का होगा तबादला

बिहार सरकार ने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण करने पर हरी झंडी दे दी है.
शिक्षा मंत्री पीके शाही के निर्देश के आलोक में तीन वर्ष की सेवावधि पूरी कर चुके नियोजित शिक्षकों का उनके आवेदन पर स्थानांतरण के लिए शीघ्र ही नियमानुसार कार्रवाई होगी.
सरकार के इस निर्देश से छह हजार शिक्षकों के उनके इच्छानुसार स्कूलों में (संबंधित विषयों के शिक्षकों के रिक्त पदों पर) स्थानांतरण का मार्ग
प्रशस्त होगा. नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली के तहत सेवावधि में उन्हें (शिक्षकों को) दो बार स्थानांतरित किये जाने का प्रावधान है. पहली बार शिक्षकों का स्थानांतरण तभी होगा, जब उन्होंने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो.
पंचायत निकायों व नगर निकायों द्वारा नियोजित शिक्षकों को संबंधित पंचायत, प्रखंड व निकाय क्षेत्र के ही स्कूलों में संबंधित विषय के शिक्षक के रिक्त पद पर स्थानांतरण के लिए आवेदन देना होगा. फिलहाल पूरे प्रदेश में उच्च व उच्च माध्यमिक स्कूलों के छह हजार नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी आवेदन विचाराधीन हैं.
विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई उच्चस्तरीय बैठक में नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण लंबित होने के मसले पर विमर्श हुआ. गौरतलब है कि परिषद में भाजपा के उप मुख्य सचेतक नरेंद्र प्रसाद सिंह ने इसी वर्ष मार्च के सत्र में इस मसले को उठाया था. शिक्षा मंत्री ने नियमावली के प्रावधान के आलोक में नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण करने का आश्वासन दिया था.
इस मसले पर परिषद के सभापति की अध्यक्षता में बुधवार को हुई दूसरी बैठक में आश्वासन समिति के अध्यक्ष हारुण रशीद, डॉ. नरेंद्र प्रसाद सिंह, वासुदेव सिंह, संजीव कुमार सिंह, केदार पांडेय, शिक्षक नेता प्रो. अरुण कुमार शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अमरजीत सिन्हा तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशक केके सिन्हा सहित अन्य कई अधिकारी बैठक में उपस्थित थे. भाजपा के उप मुख्य सचेतक डॉ. सिंह ने बैठक के बाद बताया कि सरकार ने शिक्षकों के नये नियोजन की कार्रवाई पूरी करने के पहले कार्यरत नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण आवेदनों का निष्पादन करने का भरोसा दिलाया है.
सरकार के इस कदम से छह हजार से अधिक नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण होगा. उन्होंने कहा कि नियमावली के तहत पंचायतों, प्रखंडों व जिला स्तरीय पंचायत निकायों और नगर पंचायतों, नगर परिषद व नगर निगमों द्वारा नियोजित शिक्षकों को उनकी सेवावधि में दो बार स्थानांतरण होना है.