नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का था मामला
नवगछिया व्यवहार न्यायालय स्थित अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी धीरेन्द्र मिश्रा की अदालत ने बुधवार को भागलपुर समाहरणालय के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जितेंद्र कुमार सिंह को दो वर्ष कारावास की तथा दस हजार
नगद जुर्माना की सजा सुनाई है |
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत भवानीपुर सहायक थाना क्षेत्र के बलहा ग्राम निवासी पवन कुमार सिंह ने 31 अक्तूबर 2007 को अपने ही ग्राम निवासी जितेंद्र कुमार सिंह पिता स्व0 अशोक कुमार सिंह के खिलाफ नवगछिया कोर्ट में नालसी मुकदमा दायर किया था | जिसमें उसने दूर संचार विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 50 हजार रुपया ठग लेने का आरोप लगाया था |
यह मामला एसडीजेएम के न्यायालय में चल रहा था | जहां अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता आलोक सिंह और सुमन सिंह तथा परिवादी की ओर से उदय कान्त कुमार अधिवक्ता शामिल थे | मामले की सुनवायी पूरी करने के बाद 22 मई को अदालत द्वारा भादवि की धारा 420 में 2 वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना तथा धारा 406 और 506 में एक-एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है | सभी सजाएँ साथ साथ चलेगी | आर्थिक जुर्माना नहीं देने पर अलग से छह माह की सजा काटनी होगी |
नवगछिया व्यवहार न्यायालय स्थित अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी धीरेन्द्र मिश्रा की अदालत ने बुधवार को भागलपुर समाहरणालय के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जितेंद्र कुमार सिंह को दो वर्ष कारावास की तथा दस हजार
नगद जुर्माना की सजा सुनाई है |
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत भवानीपुर सहायक थाना क्षेत्र के बलहा ग्राम निवासी पवन कुमार सिंह ने 31 अक्तूबर 2007 को अपने ही ग्राम निवासी जितेंद्र कुमार सिंह पिता स्व0 अशोक कुमार सिंह के खिलाफ नवगछिया कोर्ट में नालसी मुकदमा दायर किया था | जिसमें उसने दूर संचार विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 50 हजार रुपया ठग लेने का आरोप लगाया था |
यह मामला एसडीजेएम के न्यायालय में चल रहा था | जहां अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता आलोक सिंह और सुमन सिंह तथा परिवादी की ओर से उदय कान्त कुमार अधिवक्ता शामिल थे | मामले की सुनवायी पूरी करने के बाद 22 मई को अदालत द्वारा भादवि की धारा 420 में 2 वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना तथा धारा 406 और 506 में एक-एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है | सभी सजाएँ साथ साथ चलेगी | आर्थिक जुर्माना नहीं देने पर अलग से छह माह की सजा काटनी होगी |