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भागलपुर पुलिस को मिला मेवालाल की गिरफ़्तारी का आदेश

भागलपुर : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (दशम) आशुतोष कुमार पांडेय की अदालत ने शुक्रवार को बिहार कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति व तारापुर से जदयू से निलंबित विधायक डॉ. मेवालाल चौधरी की गिरफ्तारी का आदेश दिए हैं। पुलिस ने बीएयू में सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिकों की नियुक्ति में धांधली के मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए अदालत से अनुरोध किया था। पुलिस ने मामले की जांच, गवाहों के बयान और डॉ. मेवालाल के जांच में सहयोग नहीं करने को आधार बनाया था। न्यायालय ने इसी आधार पर उनके खिलाफ वारंट जारी किया है।

भागलपुर के एसएसपी मनोज कुमार के अनुसार राजभवन के आदेश पर सबौर थाने में मेवालाल पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। न्यायालय से मेवालाल की गिरफ्तारी का वारंट मिल गया है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी की कोशिश में जुट गई है। मेवालाल के ठिकानों पर तलाश शुरू कर दी गई है। उनके भूमिगत होने की बात सामने आ रही है। अगर वे पकड़े नहीं जाते हैं तो चार-पांच दिन में पुलिस इश्तेहार और कुर्की की प्रक्रिया शुरू कराएगी।