नव-बिहार समाचार, नवगछिया (भागलपुर)। वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में आये नवगछिया बाजार के एक व्यक्ति के कारण पूरे नवगछिया नगर पंचायत क्षेत्र 5 अप्रैल को containment zone घोषित कर दिया गया था। जिसके तहत सभी संस्थान/प्रतिष्ठान (सरकारी एवं निजी सहित) अगले आदेश तक बंद रखने एवं इस क्षेत्र में आम जनों के आवागमन को भी बंद किया गया था। 
भागलपुर के जिला पदाधिकारी द्वारा जारी उपरोक्त आदेश को नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार ने तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए पूरे इलाके को तीन किलोमीटर तक सील करा दिया, जो अब तक जारी है। इसी के तहत 20 अप्रैल को अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार ने जिलाधिकारी, भागलपुर एवं सिविल सर्जन, भागलपुर से दूरभाष पर वार्ता करने के बाद बताया कि नगर पंचायत, नवगछिया जो Containment Zone के रूप में घोषित है, उसमें अस्पताल/नर्सिंग होम/निजी क्लिनिक खोलने की अनुमति दी जाती है। अस्पताल/नर्सिंग होम/निजी क्लिनिक में Social Distancing का पालन कराते हुए बीमार व्यक्तियों का ईलाज किया जाएगा। अस्पताल/नर्सिंग होम/निजी क्लिनिक को सेनेटाईज भी कराना अनिवार्य होगा। अस्पताल/नर्सिंग होम/निजी क्लिनिक से संबंधित दवा दुकान खुले रहेंगे। 

इसके साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार ने यह भी बताया कि सरकारी एवं निजी बैंक केवल अपने कार्यालय कार्य के लिए खोला जाएगा। बैंक में आम जनों का आना-जाना निषेध रहेगा। शेष आदेश पूर्ववत जारी रहेगा। 

अनुमंडल पदाधिकारी ने यह भी बताया कि यहां के संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आने वाले सभी चिन्हित व्यक्तियों का जाँच करवा लिया गया है। उनके सम्पर्क में आने वाले कोई भी व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित नहीं है। जिस व्यक्ति में कोविड-19 का पुष्टि हुआ था, उनका भी रिपोर्ट निगेटिव आ गया है एवं वे अब अस्पताल से निकलकर Home Quarantine में हैं।